
1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आदेश के चलते ऑटो पेमेंट सर्विस को बंद किया जा रहा है। RBI की तरफ से इस तरह के पेमेंट करने के लिए एक अतिरिक्त AFA यानी एडिशन फैक्चर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को जोड़ दिया है। ऐसे में ऑटो पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए नये नियम जानने जरूरी हैं।
यह भी पढ़ें: कहीं फर्जी तो नहीं है आपको COVID-19 Vaccine Certificate? इस तरह कर सकते हैं चेक
दरअसल, 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आदेश के चलते ऑटो पेमेंट सर्विस को बंद किया जा रहा है। RBI की तरफ से इस तरह के पेमेंट करने के लिए एक अतिरिक्त AFA यानी एडिशन फैक्चर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को जोड़ दिया है। ऐसे में ऑटो पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए नये नियम जानने जरूरी हैं। जिससे रिचार्ज मिस ना हो जाएं। नहीं तो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म काम करना बंद कर देंगे। RBI के नये नियम 1 अक्टूबर 2021 से देशभर में लागू होंगे।
यह भी पढ़ें: PM Kisan की किस्त पाने के लिए 30 सितंबर है आखिरी तारीख! नहीं किया रजिस्टर, तो इस तरह झटपट कर लें पूरा
क्या है एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA)
RBI के आदेश के बाद ऑटो पेमेंट में एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जोड़ा गया है। मतलब ऑटो पेमेंट से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म और बैंक की तरफ से आपको ऑटो पेमेंट की जानकारी दी जाएगी। अगर आप रिचार्ज जारी रखना चाहते हैं, तो आपको ऑटो पेमेंट की इजाजत देनी होगी। अभी तक ऑटो पेमेंट से पहले मैसेज नहीं आता था। बता दें कि AFA नियम को पहले 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाना था। लेकिन, बाद में RBI की तफ से इसमें 6 माह की छूट दी गई थी।
from COME IAS हिंदी https://ift.tt/3m8ZYpI
एक टिप्पणी भेजें