ध्यान दें, वरना 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी Netflix, Amazon Prime, Hotstar जैसी सर्विस, जानें क्‍या कहता है RBI का नया नियम

1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आदेश के चलते ऑटो पेमेंट सर्विस को बंद किया जा रहा है। RBI की तरफ से इस तरह के पेमेंट करने के लिए एक अतिरिक्त AFA यानी एडिशन फैक्चर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को जोड़ दिया है। ऐसे में ऑटो पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए नये नियम जानने जरूरी हैं।

आज के दौर में हर दूसरा और तीसरे लोग क्रेडिट कार्ड पेमेंट, UPI पेमेंट समेत Netflix, Amazon Prime या फिर DTH रिचार्ज के लिए ऑटो पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए ऑटो डेबिट पेमेंट के नियमों में आरबीआई ने बदलाव किए हैं। जिसके बारे में इन्‍हें जानना बेहद आवश्‍यक है। इस बदलाव के कारण ही ये लोग रिचार्ज नहीं कर पाएंगे और ओटीटी जैसी सर्विस से वंचित रह सकते हैं।

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दरअसल, 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आदेश के चलते ऑटो पेमेंट सर्विस को बंद किया जा रहा है। RBI की तरफ से इस तरह के पेमेंट करने के लिए एक अतिरिक्त AFA यानी एडिशन फैक्चर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को जोड़ दिया है। ऐसे में ऑटो पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए नये नियम जानने जरूरी हैं। जिससे रिचार्ज मिस ना हो जाएं। नहीं तो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म काम करना बंद कर देंगे। RBI के नये नियम 1 अक्टूबर 2021 से देशभर में लागू होंगे।

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क्या है एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA)
RBI के आदेश के बाद ऑटो पेमेंट में एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जोड़ा गया है। मतलब ऑटो पेमेंट से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म और बैंक की तरफ से आपको ऑटो पेमेंट की जानकारी दी जाएगी। अगर आप रिचार्ज जारी रखना चाहते हैं, तो आपको ऑटो पेमेंट की इजाजत देनी होगी। अभी तक ऑटो पेमेंट से पहले मैसेज नहीं आता था। बता दें कि AFA नियम को पहले 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाना था। लेकिन, बाद में RBI की तफ से इसमें 6 माह की छूट दी गई थी।

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