वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सरकार इस क्षेत्र की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से कॉफी कानून को उपयुक्त बनाने और इसके विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए फिर से विचार करेगी।
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अन्य बातों के अलावा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की कॉफी उत्पादकों, रोस्टरों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ कॉफी बोर्ड मुख्यालय, बेंगलुरु में बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा की गई।
कॉफी उत्पादकों ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा जारी नोटिस के मद्देनजर अपनी जमीन खोने पर चिंता व्यक्त की।
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