प्रयागराजएक घंटा पहले
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता अवधि को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुशील कुमार आजाद की याचिका पर दिया है।
याचिका पर याची के अधिवक्ता का कहना है कि 9 जून 2021 की अधिसूचना से एनसीटीई ने सभी राज्यों को टीईटी प्रमाणपत्र की मान्यता अवधि तय करने का अधिकार दिया और कहा कि यह अवधि 7 साल से अधिक न हो। 16 जून को राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि टीईटी प्रमाणपत्र पूरे जीवन मान्य रहेगा। याची ने 2011 में टीईटी पास किया है। इसलिए उसके प्रमाणपत्र को मान्यता दी जाए। जिस पर कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है।
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