ZEEL ने EGM आयोजित करने से इनकार किया, Invesco के अनुरोध को ‘अमान्य, अवैध’ बताया


जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (जेडईईएल) ने शुक्रवार को कहा कि वह एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने अपने शीर्ष विदेशी निवेशक द्वारा की गई मांगों को “अमान्य और अवैध” पाया है।
कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित स्वतंत्र वकील, कानूनी विशेषज्ञों की राय मांगी थी और मामले का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन किया था।

शुक्रवार को अपनी बैठक में, ZEEL का बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मांग अमान्य और अवैध थी। तदनुसार, इसने इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड्स और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड, एलएलसी को ईजीएम बुलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। “कई कानूनी कमियों” का हवाला देते हुए, ZEEL ने कहा कि यह कदम सोमवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में अगली सुनवाई से पहले आया है।

ZEEL के बोर्ड ने कहा कि उसने सेबी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम के तहत विभिन्न गैर-अनुपालनों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया। इसने कंपनी के सभी शेयरधारकों और हितधारकों के हितों को भी ध्यान में रखा है। ZEEL ने कहा, “तदनुसार, कंपनी के सभी शेयरधारकों और हितधारकों सहित, समग्र रूप से कंपनी के सर्वोत्तम हित में, हम EGM बुलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं।”

इंवेस्को ने अपने 11 सितंबर के मांग पत्र में कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयनका और गैर-कार्यकारी निदेशकों अशोक कुरियन और मनीष चोखानी को हटाने के लिए एक ईजीएम बुलाने की मांग की थी।

Invesco (पूर्व में Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund), जो अपनी सहायक OFI ग्लोबल चाइना फंड के साथ ZEEL में 17.88 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, ने भी ZEEL के बोर्ड में अपने छह सदस्यों की नियुक्ति की मांग की थी।


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