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विवादास्पद आई टी नियम, 2021 में संशोधन के रूप में एक पैनल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अंतर्गत एक या एक से अधिक अपीलीय समितियों का गठन किया जाएगा, जिनको सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सामग्री से संबंधित विवाद सुनने का अधिकार होगा। इन समितियों के निर्णय को अंतिम माना जाएगा।
इसका विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि अगर नियुक्त समिति किसी ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बैठती है, जिसमें पीड़ित उपयोगकर्ता एक सरकारी इकाई या सत्तारूढ दल का सदस्य है, तो यह कितना न्यायसंगत हो सकता है ?
हाल के वर्षों में, सरकार ने भारत देश और सोशल मीडिया में असहमति से निपटने के लिए कोई गरिमामयी छवि नहीं रखी है। वर्तमान प्रस्ताव, समस्याग्रस्त आईटी निमयों में जटिलता की एक और परत ही नहीं, बल्कि सरकारी नियंत्रण का एक और लीवर भी जोड़ देगा। सरकारी समिति के प्रस्ताव को वापस लिया जाना चाहिए।
‘द हिंदू’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 4 जून, 2022
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